राजस्थान सरकार द्वारा विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों के कलाकार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता और छोटे कारोबारियों को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

Pm Vishwakarma Pension Yojana: विश्वकर्मा पेंशन योजना के मुख्य बिंदु
विषय | विवरण |
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योजना का नाम | विश्वकर्मा पेंशन योजना |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग |
पेंशन राशि | ₹3,000 प्रतिमाह (व्यक्तिगत), ₹6,000 (पति-पत्नी को संयुक्त) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | राजस्थान सरकार की आधिकारिक साइट (अधिक जानकारी के लिए) |
पात्रता मापदंड
विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- निवास: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा:
- आवेदन करते समय आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 60 वर्ष पूरे होने के बाद ही पेंशन मिलेगी।
- आर्थिक स्थिति:
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
- उनके पास कोई निजी संपत्ति (जमीन, मकान आदि) नहीं होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन: आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ
- बुजुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर होगी।
- पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिलेगी, जिससे ₹6,000 प्रतिमाह की सहायता मिलेगी।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500) मिलती रहेगी।
- पेंशन राशि सीधे बैंक खाते (DBT के माध्यम से) में जमा की जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
विश्वकर्मा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं:
- राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित विभाग के पोर्टल पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें:
- “विश्वकर्मा पेंशन योजना” के सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- सभी जरूरी जानकारी (नाम, आयु, पता, आधार नंबर आदि) भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फॉर्म जमा करें:
- सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
- आवेदन संख्या नोट कर लें, जिससे स्टेटस चेक किया जा सके।
नोट:
- यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो वह नजदीकी सरकारी कार्यालय या सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है।
- पेंशन स्वीकृत होने के बाद राशि हर महीने लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना से राजस्थान के लाखों बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।